नशा मुक्ति केन्द्रः नियमों को मिली मंजूरी

देहरादून। उत्तराखण्ड में नशा मुक्ति केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए बनाए जा रहे नियमों को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार इस संदर्भ में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है।

विदित है कि उत्तराखण्ड में अभी तक नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए नियम नहीं है। इस वजह से लगातार उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए देहरादून के डीएम पूर्व में नशा मुक्ति केन्द्रों के लिए एसओपी जारी की थी। लेकिन, यह नैनीताल हाईकोर्ट से खारिज हो गई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संदर्भ में पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाकर केन्द्र सरकार को भेज दिया गया था।

स्वास्थ्य सचिव डॉ० आर राजेश कुमार ने बताया है कि मानसिक स्वास्थ्य केन्द्रों एव नशा मुक्तिों केन्द्रों के संचालन के लिए तैयार की गई पॉलिसी के ड्राफ्ट को केन्द्र सरकार ने मंजूर कर दिया है। अब इस संदर्भ में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी, ताकि मानसिक स्वास्थ्य और नशामुक्ति केन्द्रों में मानकों का पालन हो सके।

ड्राफ्ट के प्रमुख बिंदु

नशा मुक्ति और मेंटल हेल्थ केन्द्रों को सभी विभागों की एनओसी लेनी पड़ेगी। पीड़ितों के लिए पर्याप्त जगह और साफ-सफाई, कमरों में टीवी, अखबार, इनडोर गेम, बच्चों और महिलाओं के लिए अलग कमरे की व्यवस्था होगी। एक बेड के लिए 40 से 50 वर्ग फीट जगह जरूरी होगी। केन्द्र में प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। हर मरीज को दो सप्ताह में एक बार मनोचिकित्सक जायेंगे। डॉक्टर ऑन कॉल उपलब्ध रहेंगे।

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