विपिन रावत हत्याकांड के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

देहरादून। चमोली के युवा विपिन रावत हत्याकाण्ड के आरोपी विनीत अरोड़ा की कोर्ट ने सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही इस मामले में आरोपी के खिलाफ धारा 302 की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की तरफ से अधिवक्ता विभोर माहेश्वरी और सुरभि शाह ने पक्ष रखा। जिसमें उन्होंने आरोपी की अग्रिम जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

ये है मामलाः

मामला 25 नवम्बर 2022 का है। देहरादून के इनामुल्लाह बिल्डिंग पर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई थी। इस मामले में चमोली निवासी विपिन रावत पर कहासुनी के बाद एक युवक ने हमला कर दिया था और बेसबॉल के डंडे से उसके सिर पर वार किया था। इसके बाद घायल विपिन रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन आरोपी ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली थी। परिजनों और लोगों के प्रदर्शन के बाद दबाव में पुलिस ने आरोपी विनीत अरोड़ा और उसकी पत्नी का गिरफ्तार किया। इस मामले में जांच में कोताही बरतने वाले चौकी इंचार्ज प्रवीण को निलम्बित कर दिया गया। मृतक विपिन के परिजनों ने चौकी इंचार्ज पर समझौता का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। जिसके बाद प्रदर्शन और जनाक्रोश के चलते पुलिस की ओर से चौकी इंचार्ज के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही करनी पड़ी।

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